Prayagraj News :मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन 5 दिसम्बर

Prayagraj News : Chief Minister's mass marriage scheme program organized on 5 December

Prayagraj News : Chief Minister's mass marriage scheme program organized on 5 December

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रिपोर्ट विजय कुमार

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह हेतु दिनांक 05.12.2021 की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर निगम /टाउन एरिया के निवासी नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खण्डों में सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें। योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह हेतु पात्रता में प्रमुख रूप से कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि से 18 वर्ष एवं वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आवेदक की वार्षिक आय सीमा रू0 2 लाख से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण किये जाने हेतु ) होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। सामूहिक विवाह हेतु विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 51,000/-प्रति जोड़े पर व्यय की जाती है जिसमें से रू0 35,000/- लड़की के बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जाती है। विवाह सामाग्री रू0 10,000/- का सामान दिया जाता है तथा रू0 6,000/- प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर व्यय किया जाता है।

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