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Bihar News: गृह विभाग द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ अनुपालन कराने का निदेश।

संवाददाता मोहन सिंह

बेतिया । जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित आवश्यक है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा कोषांग, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहकर निर्गत आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करायेंगे तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उक्त कार्य का लगातार अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक-05.05.2021 से दिनांक-15.05.2021 तक प्रतिबंध लगाया गया है। लगाये गये प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाय।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेंद्र नाथ वर्मा, सहायक समाहर्त्ता, एस सेधु माधवन, उप विकास आयुक्त, रविन्द्र नाथ प्रसाद सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा कोषांग, अनिल राय, निदेशक, डीआरडीए, राजेश कुमार, ओएसडी, बैद्यनाथ प्रसाद, सभी एसडीएम, सभी एसडीपीओ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी एसएचओ, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय आदि उपस्थित रहे।

(1) जिले के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
आवश्यक सेवाओं यथा-जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

(2) अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

(3) दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
वहीं बैकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-काॅमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्राॅउकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूमकर बिक्री संचालित की जा सकती है। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक संचालित होगी।
अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रोम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

(4) सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(5) सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियो को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों का परिचालन किया जा सकता है।

(6) सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।

(7) रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढ़ाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।

(8) सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

(9) सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेलकूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।

(10) सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

(11) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

(12) विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। फोटो

जनवाद टाइम्स

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