Bihar News मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

Bihar News To avail the benefits of Chief Minister Gram Parivahan Yojana, you can apply till October 15
Share News

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण के लाभ के लिए अब भी आवेदन दिए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार (परिवहन विभाग) ने समय अवधि बढ़ा दिया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2024 थी, अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है।

Bihar News To avail the benefits of Chief Minister Gram Parivahan Yojana, you can apply till October 15

जिला परिवहन पदाधिकारी, ललन प्रसाद ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है, उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार होंगे। पंचायतवार रिक्ति की विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया और संबंधित प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध है।Bihar News To avail the benefits of Chief Minister Gram Parivahan Yojana, you can apply till October 15

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति पंचायत सात योग्य लाभुकों का चयन किया जाना है। चार अनुसूचित जाति/जनजाति और तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। ई-रिक्शा, ऑटो एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रूपये होगी। एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम दो लाख रूपये अनुदान दिए जायेंगे।Bihar News To avail the benefits of Chief Minister Gram Parivahan Yojana, you can apply till October 15

उन्होंने बताया कि लाभुक की उम्र आवेदन की तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। एलएमभी की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुकों को सरकार सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए। लाभुक के पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। जिस पंचायत में आवेदन किया जाता है तो लाभुक को उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए। परिवहन विभाग के वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना है। आवेदन को आवेदन करते समय (1) जाति प्रमाण पत्र (2) आवासीय प्रमाण पत्र (3) उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (4) उम्र संबंधी प्रमाण पत्र एवं (5) मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति से संबंधित कागजात जमा कराना अनिवार्य है।

Trending News