संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों का निष्पादन तीव्र गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित जानकारी का विकास मित्रों सहित अन्य माध्यमों से उपलब्ध करायी जाय। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के उदेश्य से उन्मुखीकरण कार्यक्रम का संचालन भी किया जाय।
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया कि 07 पेंशनधारियों को पांच हजार रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। माह नवंबर 2021 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही एक नये पेंशनधारी के पेंशन की स्वीकृति हेतु संबंधित एसडीएम से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचा से पीड़ित व्यक्ति, उनके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं देने हेतु प्रावधान है। इसके तहत जिलान्तर्गत कुल 12 लाभुकों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन भत्ता से लाभान्वित किया गया है।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दिनांक-29.11.2021 तक पुलिस अधीक्षक, बगहा/बेतिया से कुल-311 मुआवजा प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुए जिसमें से 290 मुआवजा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये गये हैं, शेष प्रक्रियाधीन है।
जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य अजय कुमार एवं अनिल कुमार द्वारा द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, चनपटिया को बेतिया मुख्यालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक, बेतिया द्वारा बताया गया कि नगर थाना के परिसर में अनुसूचित जाति/जनजाति थाना भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित हो चुका है, शीघ्र भवन निर्माण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।