ब्यूरो संवाददाता
इटावा : प्रदेश में वाहन नियमों को सख्ती से लागू करने के तहत अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य कर दिया गया है। इटावा में 15 अप्रैल से बिना HSRP वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा।
एआरटीओ प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डॉ. आरके विश्वकर्मा द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल के बाद किसी भी ऐसे वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जिस पर HSRP प्लेट नहीं लगी होगी। इसको लेकर प्रदूषण जांच केंद्रों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही सभी PUC केंद्रों पर एक सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि 15 अप्रैल से बिना HSRP वाले वाहनों की जांच नहीं होगी।
परिवहन विभाग द्वारा पीयूसीसी पोर्टल पर तकनीकी बदलाव भी कर दिए गए हैं, जिससे बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं होगा।
प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों पर HSRP प्लेट लगवा लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।