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Pratapgarh News : सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोले जाने हेतु जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश किया जारी

जनवाद टाइम्स 20 April 2020
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संवाददाता रवि राव प्रतापगढ़ : जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होने बताया है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, आकस्मिक सेवायें, आपदा प्रबन्धकन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबन्ध के यथावत अपने कार्यो को सम्पादित करेगें। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेगें। कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिये विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुये रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आये परन्तु इससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाये। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाये। रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने बताया है कि जिला प्रशासन, टेªजरी के कार्यो के सम्पादन के लिये भी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिये नियोजित किया जाये। उत्तर प्रदेश राज्य के रेजीडेन्ट कमिश्नर कार्यालयों को भी कोविड-19 के सम्बन्ध में तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिये उक्त प्रतिबन्धों के साथ संचालित किया जाये। वन विभाग के कार्मिक जो प्राणिउद्यान के संचालन एवं प्रबन्धन पौधशालाओं, वन्य-जीव, जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यो तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े है वे अपने कार्यो का सम्पादन करते रहेगें। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हाॅट स्पाट एरियाज) में कार्यालयों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्तर से पृथक से निर्णय लिया जायेगा। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े है तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहें हैं या जिन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिये गये है। इस दौरान नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव तथा रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखना सुनिश्चित करते हुये सफाई, सेनेटाइजेशन आदि उपायों व नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु जागरूकता प्रसारित की जाये और समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये।

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