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आज रात 10 बजे से लागू होगा एक बार फिर सम्पूर्ण लॉक डाउन, जाने क्या खुलेगा और क्या नही

रिषीपाल सिंह इटावा । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉक डाउन 5 की घोषणा कर दी गयी है जो आज से लेकर 3 दिन तक चलेगा। वही आज जिला मजिस्ट्रेट जे0 बी0 सिंह (इटावा) ने बताया कि मा0 मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनिसफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई की रात्रि 10ः00 बजे से दिनॉक. 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05ः00 बजे तक सम्पूर्ण जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवायें यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडें व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तथा राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे, दिनांक 10 जुलाई को रात 10 बजे, 11 , 12 एव 13जुलाई को शाम 5 बजे तक सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण जनपद में अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

◆ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत् चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्याें में लगे समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्यौगिक कारखाने खुले रहेंगे। जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

◆ शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्यौगिक कारखानों को छोडकर शेष बन्द रहेंगे, आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा। सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बडे पुल एवं सडके, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी करेगे।

◆ प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्यौगिक प्रतिष्ठान, चैराहे आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा। जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जनपद में तैनात नोडल अधिकारी द्वारा पूर्व में निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

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