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Prayagraj News: फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ,नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी

जनवाद टाइम्स 18 November 2024
Prayagraj News: Prayagraj tour program of the Honorable Chairperson of Uttar Pradesh State Women's Commission
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रिपोर्ट विजय कुमार

256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 के एक्जिट पोल पर प्रतिबन्ध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-57़6/एग्जिट/2024/एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत हैंः-
यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो0प्र0 अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ’’(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

Prayagraj News: फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ,नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी
(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात्ः-
(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों मंे, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।
(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।
परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।
(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लघंन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।
3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 13.11.2024 (बुधवार) को पूर्वाहन 7.00 बजे से 20.11.2024 (बुधवार) अपराह्न 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान पूर्वोक्त साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने का प्रिंट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

Prayagraj News: फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ,नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अंतर्गत पूर्वोक्त आम और उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।श्
अतः समस्त सम्बन्धितों से अनुरोध है कि कृपया भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

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