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Prayagraj News :जनपद के समस्त मुद्रणालयों को सूचित किया जाता है बिना मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम पता के कोई भी पंपलेट एवं पोस्टर ना छापें -भारत निर्वाचन आयोग

रिपोर्ट विजय कुमार

जनपद के समस्त मुदणालयों को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16-03-2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1192/सी0ई0ओ0-8/नि0व्य0अनु0/लो0स0सा0नि0-2024/ 01/दिनांक 14 मार्च, 2024 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3/9/(इ.एस.008)/94-जे.एस.- II दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127क के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।

Prayagraj News: All the printing presses of the district are informed not to print any pamphlets and posters without knowing the name and address of the printer and publisher - Election Commission of India.
2- कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रयागराज को न भेजी जाए।Prayagraj News: All the printing presses of the district are informed not to print any pamphlets and posters without knowing the name and address of the printer and publisher - Election Commission of India.

3- मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियाॅं तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा, जो कि अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है, में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के संबंध में, जो कि ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रिंटिंग के तीन दिनों के अंदर उसके द्वारा मुद्रित किये गए हों, प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना न देकर अलग-अलग दी जाएगी।
4- प्रिन्टिंग प्रेस से कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि प्राप्त होने पर उसकी जाॅंच की जायेगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी, ताकि सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य इच्छुक व्यक्ति ये जाॅंच लें कि क्या ऐसे दस्तावेजों के संबंध में कानून की अपेक्षाओं का विधिवत् रूप से पालन हुआ है।

Prayagraj News: All the printing presses of the district are informed not to print any pamphlets and posters without knowing the name and address of the printer and publisher - Election Commission of India.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना हेतु प्रदत्त प्रोफार्मा परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख की प्रति साथ में संलग्न है।
अतः समस्त मुद्रणालय भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख पर सूचना समय से प्रेषित करेंगे।

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जनवाद टाइम्स
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