संवाददाता – दिलीप कुमार
इटावा: अपर जिला मजिस्ट्रेट जय प्रकाश के अनुसार जनपद भर में धारा 144 लागू हो गई है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं मार्च में 11 को महाशिवरात्रि, 28 को होलिका दहन, 29 को होली और शबे बारात, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 3 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे और 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे के साथ महाराज कश्यप जयंती आदि पर्व एवं माह मार्च, 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के अवसर पर असामाजिक व्यक्तियों/तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय में गोपनीय सूचना के आधार पर समाधान किये जाने के साथ ही कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी सभ्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। लेकिन समय कम होने की स्थिति में आदेश का तामीला संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सभ्भव नहीं है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि सम्पूर्ण जनपद में जो दुकानेंं खुलेंगी उनके दुकानदारों को फेसकवर/मास्क/ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगाा एवं दुकान में सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी। यदि कोई खरीददार मास्क नहीं पहने है तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति फेसकवर/मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टियूटर, वाटसएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृर्जित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा कि जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियेां के वर्ग अथवा समूह में घृणा ,द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनााओ का संचार होना संभव हो। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास़्त्र, अस्त्र-शस़्त्र, लाठी ,डण्डा,चाकू अथवा कोई तेजधार वाला शस़्त्र (जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो), पटाखे,बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सके, लेकर विचरण नहीं करेगा।
कोविड-19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना/चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा लॅाकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट- 2005 की धारा-51 से 60 में दिये प्राविधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनपद में माह मार्च, 2021 में होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मी0 की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 500 मी0 की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा के दौरान बन्द रखी जायेगी एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत निर्गत आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में नया आदेश जारी न होने पर 31.03.2021 तक लागू रहेगा।