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Bihar News-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए- जिलाधिकारी

जनवाद टाइम्स 19 September 2023
Bihar News-It should be ensured that the victim's family gets compensation under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act - District Magistrate.
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संवाददाता–राजेन्द्र कुमार

वैशाली/हाजीपुर।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अपने कार्यालय कक्ष में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा तीन तरह के मामलों पर गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

Bihar News-It should be ensured that the victim's family gets compensation under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act - District Magistrate.जिलाधिकारी ने कहा कि हत्याकांड से जुड़े मामलों में पीड़ित परिवार को पेंशन की देयता, दर्ज प्राथमिकी के विरुद्ध चार्जशीट का दाखिल किया जाना एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के भुगतान में तेजी लाने की बात कही गयी।
जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम हत्याकांड के मामलों की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 2022-23 में अभी तक कुल 09 मामले प्रतिवेदिक हैं। सभी मामलों में प्रथम किस्त की राशि 412500/- का भुगतान कर दिया गया है। इनमें से 06 मामलों में द्वितीय क़िस्त की राशि 412500/-का भी भुगतान कर दिया गया है।एक मामले में चार्जसीट दाखिल हो गयी है और इसमें द्वितीय क़िस्त के भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है।एक मामले में आरोप पत्र दाखिल नही हुआ है जबकि एक मामले में आरोप पत्र में धारा 302 विलोपित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हत्या के मामलों में उनके परिजनों को ₹8.25 लाख की दर से राशि का भुगतान का दो किस्तों में प्रावधान है।

Bihar News-It should be ensured that the victim's family gets compensation under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act - District Magistrate.
अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पेंशन के संबंध में जिलाधिकारी के पूछने पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 2022 के मई माह तक 14 पीड़ित परिवार को पेंशन दिया जा रहा था परंतु पिछले एक वर्ष में इसमें 19 की वृद्धि हुई है। वर्तमान में जिला कल्याण शाखा द्वारा कुल 33 पीड़ित परिवार को अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमर कुमार के मामले में पेंशन प्रस्ताव को कल ही जिलाधिकारी की स्वीकृति मिली है और उनके परिजन को पेंशन भी शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। इस प्रकार अब जिला में अत्याचार अधिनियम के कंडिका 46 के तहत स्वीकृत पेंशनरों की संख्या 34 हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी स्वीकृत 33 पेंशनरों का माह अगस्त का पेंशन दे दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा उप विकास आयुक्त वैशाली को अपने स्तर से पेंशन की समीक्षा कर लेने और जो भी मामले लंबित है उसका शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। जिन थानों से हत्याकांड से संबंधित चार्जशीट नहीं आया है उस पर कारवाई के लिए पत्र लिखने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।
जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 245 लाख रू का आवंटन प्राप्त हुआ था जिससे 432 लाभार्थियों को अधिनियम के तहत राशि का भुगतान करते हुए 223 लाख 29 हजार की राशि मुआवजा के रूप में दी गई है।

Bihar News-It should be ensured that the victim's family gets compensation under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act - District Magistrate.
बैठक में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक श्री रवि रंजन कुमार,अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त डीएसपी हेडक्वार्टर श्री देवेंद्र कुमार , जिला कल्याण पदाधिकारी, थाना प्रभारी एससी-एसटी थाना हाजीपुर, विशेष लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय हाजीपुर,समिति के सदस्य में श्री प्रमोद कुमार सिंह माननीय सांसद प्रतिनिधि हाजीपुर, श्री सुरेंद्र राम माननीय विधायक प्रतिनिधि वैशाली, श्री लक्ष्मण पासवान, बेबी कुमारी, राम लगन राम ,सुरेंद्र कुमार पासवान, गणेश राय, धनंजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार,विमला देवी उपस्थित थे ।

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