संवाददाता-राजेन्द्र कुमार
वैशाली /हाजीपुर।
हाजीपुर, 29 अक्टूबर , 2024
बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम अंतर्गत आज सात मामलों में द्वितीय अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी के समक्ष की गई। जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने सभी मामलों में परिवादियों को सुना और उनके संतुष्ट होने पर परिवाद को समाप्त कर दिया। कुछ मामलों में उन्होंने मामले के जांच के भी आदेश दिए।

अंचल अधिकारी गोरौल से संबंधित ग्रामीण सड़क को अतिक्रमण करने के मामले की सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी दोनों पक्षों को सुना। इसके पश्चात उन्होंने अपर समाहर्ता वैशाली को स्थल जांच कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया।
भूमि सुधार उपसमाहर्ता हाजीपुर के कार्यालय से संबंधित मामले में जिला पदाधिकारी ने परिवादी के लगन निर्धारण से संतुष्ट होने के उपरांत परिवाद को समाप्त कर दिया।
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हाजीपुर से संबंधित एक मामले में बताया गया कि अतिक्रमणकारियों दंड लगाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष नगर थाना को आवश्यक रूप से निरीक्षण कर भविष्य में होने वाले अतिक्रमण को रोकने का आदेश दिया गया। सिविल सर्जन कार्यालय वैशाली से संबंधित दो मामलों में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर मामले का निष्पादन कर दिया।
प्रखंड विकास पदाधिकारी हाजीपुर से संबंधित एक मामले में जिला पदाधिकारी ने कोरोना कल में मास्क आपूर्ति का भुगतान प्राप्त नहीं होने के मामले में जांच कमेटी के सदस्यों को पूरे मामले की जांच कर साक्ष्य के साथ अगले तिथि में न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया।

अंचल अधिकारी राघोपुर के कार्यालय से संबंधित मामले में जिला पदाधिकारी ने परिवादी को समझाते हुए परिवाद को समाप्त कर दिया।