संवाददाता सुशील चंद्रा
बाह। ग्राम पंचायत बिजौली के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा आवंटित की गयी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर कोटेदार द्वारा राशन की कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारियों ने दुकान का औचक निरीक्षण किया जिसमें कालाबाजारी की पुष्टि होने पर कोटेदार का कोटा संस्पेंड करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया।

जानकारी के मुताबिक बिजौली में शनिदेव स्वयं सहायता समूह की संध्या देवी को राशन कोटा आवंटित किया गया था लेकिन कोटेदार राशन को कार्डधारकों को कम मात्रा में देकर अन्यत्र कालाबाजारी करने में लगी हुई थी। कार्ड धारकों के मुख्यमंत्री पोर्टल पर बार बार शिकायत किये जाने पर पूर्ति निरीक्षक बाह ने पूर्ति निरीक्षक जैतपुर कलां तथा पिनाहट के साथ एक फरवरी को कोटेदार की दुकान का निरीक्षण किया। दस्तावेज की जांच में कोटेदार के दस्तावेज अधूरे मिले। कोटेदार को आवंटित किए गए राशन में 52 कुंतल गेंहू, 45 कुंतल चावल तथा 8 कुंतल से अधिक बाजरा कम मिला पूछे जाने पर डीलर संतोष जनक जबाब नही दे पायी जिस पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटे में बचे हुए राशन को नजदीक के दूसरे कोटेदार को सुपुर्द कर दिया।

कोटेदार संध्या देवी के कोटे को सस्पेंड कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। कोटेदार पर मुकदमा दर्ज होने से राशन की घटतौली करने वाले अन्य कोटेदारों में खलबली मच गई है।