Prayagraj News :जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें-मा0 राज्य सूचना आयुक्त

Prayagraj News :जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें-मा0 राज्य सूचना आयुक्त
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रिपोर्ट विजय कुमार

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश ने शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में ऊर्जा विभाग के जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

Prayagraj News :जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें-मा0 राज्य सूचना आयुक्त

बैठक में मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समयसीमा (30 दिन) के अंदर आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को मांगी गयी सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से आवेदनकर्ता को जहां एक ओर समय से सूचना उपलब्ध हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग में होने वाली पेंडेंसी में भी कमी आती है। उन्होंने विद्युत विभाग के जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लम्बित आवेदन पत्रों को निर्धारित समय में निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है।

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मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार अधिनियम के साथ-साथ सूचना अधिकार नियमावाली उत्तर प्रदेश 2015 व 2019 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकार से सम्बंधित आवेदन पत्र यदि उस अधिकारी से सम्बंधित नहीं है, तो निर्धारित समय के भीतर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि सम्बंधित अधिकारी के द्वारा समय से उसका निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री विनय कुमार सिंह, अपर नगर मजिस्टेªट द्वितीय, विद्युत विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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