Prayagraj news:राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

रिपोर्ट विजय कुमार
उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 तथा उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में होटल संचालकों व वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग सेंटर्स संचालकों तथा केबिल टी0वी0 आपरेटरों पर समय-समय पर दाखिल वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के न्यायालय में लम्बित /विचाराधीन हैं। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 09 मार्च, 2024 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक आदलत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रतिवादी अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं।
अतएव् इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त सम्बन्धित मल्टी सिस्टम केबिल आपरेटर एवं उनके फ्रेन्चाइजी लोकल केबिल टी0वी0 आपरेटर्स तथा होटल संचालकों तथा वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग सेंटर्स के स्वामी/संचालकों को सूचित करते हुए अपेक्षा है कि समस्त सम्बन्धित दिनांक 09 मार्च, 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वादों का निस्तारण कराते हुए अधिक से अधिक लाभ उठायें। किसी भी सहायता, सहयोग, समस्या का निराकरण तथा सूचना के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर/पूर्व मनोरंजन कर, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।