Bihar news नशामुक्त भारत अभियान के तहत पूरे जिले में हुआ प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन

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संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

नशामुक्त भारत अभियान के तहत आज पूरे जिले में सरकारी कार्यालयों सहित कॉलेजों, विद्यालयों में प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलास्तर पर समाहरणालय सभाकक्ष में प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न हुआ।Bihar news नशामुक्त भारत अभियान के तहत पूरे जिले में हुआ प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन

प्रतिज्ञा कार्यक्रम में प्रभारी जिलाधिकारी, अनिल कुमार द्वारा अधिकारियों एवं कर्मियों को “आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशामुक्त बनाएंगे क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए आओ मिलकर अपने जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया, राज्य-बिहार को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा“ का संकल्प दिलाया गया।

इस अवसर पर अधीक्षक, मद्य निषेध सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे तथा पश्चिम चम्पारण जिले को नशामुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का संकल्प लिये।

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इस अवसर पर अधीक्षक, मद्य निषेध द्वारा बताया गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तथा बिहार में शराब का निर्माण करना, बिक्री करना, परिवहन करना, सेवन करना प्रतिबंधित है। इस प्रकार का अपराध करने परः-
(1) पहली बार शराब का सेवन करने पर एक माह की सजा या 2000 से 5000 हजार रूपये तक का जुर्माना है।
(2) दोबारा शराब सेवन करने पर एक वर्ष की कठोर सजा है।
(3) पहली बार शराब का निर्माण/बिक्री करने अथवा रखने पर पांच वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये का जुर्माना है।
(4) दूसरी बार शराब का निर्माण/बिक्री करने अथवा रखने पर दस वर्ष की सजा एवं पांच लाख रूपये का जुर्माना है।
(5) वाहन के साथ शराब पकड़े जाने पर वाहन की नीलामी की जायेगी।
(6) मकान/दुकान में शराब पकड़े जाने पर मकान नीलाम की जायेगी।
(7) जहरीली शराब के निर्माण करने एवं मृत्यु होने पर आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी।

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