Bihar News-अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम अंतर्गत मृतक के आश्रित को दी गई सरकारी नौकरी

Bihar News-Government job given to the dependent of the deceased under the Scheduled Caste-Scheduled Tribe Act.
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संवाददाता-राजेन्द्र कुमार

वैशाली /हाजीपुर ।
जिलाधिकारी वैशाली श्री यशपाल मीणा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई जिला अनुकंपा समिति की बैठक में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 तथा समय समय पर यथा संशोधित नियम 15 (1) (घ) के तहत मृतक के आश्रित श्री सूरज कुमार, पिता स्वर्गीय बिरजू पासवान को सरकारी सेवा में समूह (घ) के पद पर बहाल करने का निर्णय लिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी मो.साजिद के द्वारा बताया गया है कि जिला में इस तरह की यह पहली नियुक्ति की जा रही है।Bihar News-Government job given to the dependent of the deceased under the Scheduled Caste-Scheduled Tribe Act.

इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह,उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार,जिला स्थापना उप समाहर्ता श्री हरेंद्र राम, जिला कल्याण पदाधिकारी मो. साजिद एवं श्री सूरज कुमार सहित उनके परिवार के लोग उपस्थित थे।Bihar News-Government job given to the dependent of the deceased under the Scheduled Caste-Scheduled Tribe Act.

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