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Bihar News-मुहर्रम को लेकर डीएम और एसपी ने सभी पदाधिकारियो को दिए आवश्यक निर्देश 

संवाददाता -राजेन्द्र कुमार

वैशाली /हाजीपुर ।.
जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध ।

डीजे पर भी रहेगा बैन

सोशल मीडिया पर प्रशासन की रहेगी पैनी नज
हाजीपुर, 10 जुलाई।

मुहर्रम की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक के तुरंत बाद जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक श्री हर किशोर राय द्वारा सभी एसडीएम ,सीडीपीओ, बीडीओ ,सीओ एवं सभी थाना इंचार्ज के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। विदित है कि मुहर्रम 17 जुलाई को है। जिला प्रशासन ने एक हफ्ताह पहले ही विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

Bihar News-मुहर्रम को लेकर डीएम और एसपी ने सभी पदाधिकारियो को दिए आवश्यक निर्देश 
मुहर्रम को लेकर सभी थानों में शांति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। शांति समिति की बैठक में एसडीएम और सीडीपीओ को भी शामिल रहने का निर्देश दिया गया है।
रूटों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश एसडीएम ,थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तार ,वृक्ष आदि को भी ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीजे प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर रात्रि 10 बजे तक बजाने की अनुमति रहेगी। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। महत्वपूर्ण चिन्हित जगहों पर सीसीटीवी एवं ड्रोन की पैनी नजर रहेगी।

Bihar News-मुहर्रम को लेकर डीएम और एसपी ने सभी पदाधिकारियो को दिए आवश्यक निर्देश 
जुलूस के लिए लाइसेंस देते समय ऑर्गेनाइजर के साथ-साथ 15- 20 सदस्यों का पहचान पत्र एवं आधार कार्ड प्राप्त कर लिया जाएगा।
हर संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट ,पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
सोशल मीडिया पर प्रशासन की 24 घंटे पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंडाधिकारी आवश्यकता होने पर निरोधात्मक कार्रवाई भी करेंगे।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि पुराने मामलों की समीक्षा कर ली जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई जमीनी विवाद हो तो इसका ससमय निष्पादन कर लिया जाए।
जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के निर्देश के बाद जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और थाना स्तर के सभी पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं।

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जनवाद टाइम्स
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