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Bihar News हिट एण्ड रन मामले में प्रभावित परिवार को समय पर मुहैया कराएं मुआवजा : जिलाधिकारी

जनवाद टाइम्स 11 November 2024
Bihar News Provide timely compensation to the affected family in hit and run case: District Magistrate
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संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में हिट एण्ड रन, सड़क सुरक्षा आदि को लेकर जिलास्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में एजेंडावार हिट एण्ड रन के तहत मुआवजा हेतु लंबित आवेदन प्राप्त करना, जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत मामलों के जीआईसी द्वारा भुगतान, आईआरएडी से ईडीएआर पर एन्ट्री, सड़क सुरक्षा को लेकर विभागीय प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन आदि की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।Bihar News Provide timely compensation to the affected family in hit and run case: District Magistrate

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बेतिया पुलिस जिला में हिट एण्ड रन के कुल 215 मामले तथा बगहा पुलिस जिला में 64 मामले हुए हैं। जिसमें से कुल-96 मामलों में आवेदन प्राप्त कर लिये गये है। शेष 183 आवेदन अप्राप्त है।इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हीट एण्ड रन मामले से संबंधित मामलों के निष्पादन में सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। लंबित मामलों के निष्पादन हेतु सार्थक प्रयास करें। पीड़ित/प्रभावित परिवारों को समय पर लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को सक्रिय होकर उक्त मामलों के निष्पादन हेतु कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि को निर्देश दिया कि समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों को तीव्र गति से निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने हिट एण्ड रन से बचाव सहित प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाले मुआवजा राशि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि हिट एण्ड रन मामले में मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 02 लाख रूपये तथा घायलों को 50 हजार रूपये देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हिट एण्ड रन मामले में पीड़ितों के परिवार को लाभ लेने के लिए मृतक का आधार कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, पोस्टमार्टम रिर्पोट, एफआईआर, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित के बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति की आवश्यकता होती है।

उन्होंने निर्देश दिया कि हिट एण्ड रन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, स्पष्ट एवं त्वरित पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुलभता से समय पर प्राथमिकी दर्ज, दोवदारों को उचित मार्गदशन, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए सुरक्षात्मक उपाय, अवैध वाहन पड़ाव को चिन्हित करते हुए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किया जाय।Bihar News Provide timely compensation to the affected family in hit and run case: District Magistrate

पुलिस अधीक्षक, बेतिया, शौर्य सुमन ने कहा कि हिट एण्ड रन के मामलों में थानाध्यक्षों को मेहनत करना होगा। टीम बनाकर ऐसे मामलों को निष्पादित कराएं। जिला परिवहन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर त्वरित गति से मामलों कार्य करते हुए प्रभावितों को लाभान्वित करें।

जिला पदाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा के निमित निम्न निर्देश दिए गए :-
● खतरनाक ड्राईविंग, ट्रीपल राईडिंग, बिना हेलमेट के बाईक चालन, बिना सीट बेल्ट के वाहन चालन के प्रति रोको-टोको अभियान।
● हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रति विशेष अभियान।
● ब्लैक स्पॉट/एक्सिडेंटल प्रोन एरिया को चिन्हित करना।
● रोड सेफ्टी ऑडिट नियमित करना-साईनेज लगाना।
● दुर्घटना प्रवण स्थलों पर रम्बल स्ट्रीप्स का अधिष्ठापन कराना।
● सड़क सुरक्षा नियमों का वृहत प्रचार-प्रसार करना।
● रात्रि दुर्घटना रोकने हेतु आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट, कैट्स आई/स्ट्डस का अधिष्ठापन।
● सड़क के किनारे पेड़ पर रेफ्लेक्टीव टेप्स का अधिष्ठापन।
● वाहन चालकों से सेफ्टी मेर्स्युस का अनुपालन कराना।
● मानक के अनुरूप वाहन की गति को सीमित कराना।
● ओवरलोडेड वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करना।
● बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए व्यावसायिक वाहन चालकों के आंख जांच हेतु शिविर का आयोजन।
● यातायात व्यवस्था को सुचारू करना।
● सड़क किनारे वाहनों के अनावश्यक पड़ाव के प्रति कार्रवाई करना/जुर्माना की वसूली।
● संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, शौर्य सुमन, उप विकास आयुक्त, सुमित कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, अरूण प्रकाश, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, विनोद कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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