Etawah News: छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त होने पर छात्र/संस्था का उत्तरदायित्व होगा- शिशुपाल सिंह

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संवाददाता दिलीप कुमार

इटावा। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के उपरान्त ही सबमिट किये जाने की व्यवस्था के क्रम में नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग गलती को सही करने हेतु छात्र/छात्राओं को आप्शन उपलब्ध कराने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी छात्रों से प्राप्त अभिलेखों को अपलोड करते हुए ऐसे सही किये गये डाटा को लाॅगिन से सत्यापन के उपरान्त ही छात्र/छात्रा के नाम का अधार प्रमाणीकरण मान्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने उक्त के क्रम में जनपद में संचालित पूर्वदषम एंव दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि ऐसे सभी छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से भी अवगत कराये कि छात्रों को प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड एवं हाईस्कूल की अंकप्रत्र या प्रमाण पत्र की छायाप्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी को समय से उपलब्ध कराये या आप अपने स्तर से ऐसे छात्रों के अभिलेख प्राप्त कर कार्यालय में समय से जमा करें। ताकि ऐसे छात्रों का डाटा आधार प्रमाणीकरण हेतु स्वीकृत किया जा सके और इसके उपरान्त छात्र आनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक-01 दिसम्बर 2020 (पूर्वदशम) तथा दिनांक- 15 दिसम्बर 2020 (दशमोत्तर) तक अपना आवेदन पूर्ण कर सकें। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखें कि छात्र का परिवर्तित नाम मूल नाम से भिन्न नहीं होना चाहिये अर्थात केवल स्पेलिंग एवं स्पेस सम्बन्धी त्रुटियों के सुधार के लिए ही यह व्यवस्था दी गयी है। किसी भी तरह से नाम का पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि छात्र/शिक्षण संस्था द्वारा अंतिम तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं और आवेदन निरस्त हो जाता है तो इसके लिये छात्र/संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

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