Bihar News : कानून की जानकारी, हक की है तैयारी’ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं ने दिया न्याय साक्षरता का संदेश

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संवाददाता: मोहन सिंह

बेतिया/पश्चिमी चंपारण।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिम चंपारण के सचिव धीरेंद्र कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विद्यालयों में न्याय साक्षरता एवं विधिक जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सबेया कला, चनपटिया में छात्राओं द्वारा न्याय साक्षरता पर आधारित ‘कानून की जानकारी, हक की है तैयारी’ विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई।

विद्यालय की शिक्षिका मेरी आडलीन ने बताया कि न्याय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर विद्यार्थियों तथा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तक सहज और समान पहुंच मिल सके।

उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब या अशिक्षित व्यक्ति के पास अपना मुकदमा लड़ने अथवा अधिवक्ता करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिम चंपारण, बेतिया से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सलाह एवं पात्रता के अनुसार विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

विद्यालय के शिक्षक संजीत कुमार गुप्ता ने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे स्वयं जागरूक बनें और अपने आसपास के लोगों तक न्याय साक्षरता एवं विधिक सहायता से संबंधित जानकारी पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक का अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

माउंट कार्मेल एकेडमी में पौधरोपण

इसी अभियान के तहत माउंट कार्मेल एकेडमी, चुहड़ी के विद्यार्थियों द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को न्याय साक्षरता एवं उनके विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोबर्ट रिकार्डों ने कहा कि अभिभावक बैठक के दौरान अभिभावकों को भी न्याय साक्षरता अभियान की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों और कानून से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

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