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वैशाली में बाल विवाह रोकथाम पर विधिक जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं को बताए गए कानूनी प्रावधान

जनवाद टाइम्स 17 February 2026
वैशाली में बाल विवाह रोकथाम पर विधिक जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं को बताए गए कानूनी प्रावधान
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राजापाकर / वैशाली

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाजीपुर के तत्वावधान में राजापाकर प्रखंड के आरडीए उच्च माध्यमिक विद्यालय, दामोदरपुर में बाल विवाह विषय पर विस्तृत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।

वैशाली में बाल विवाह रोकथाम पर विधिक जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं को बताए गए कानूनी प्रावधान

अभियान के दौरान विधिक सेवक पंकज कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा बाधित होती है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विशेषकर बालिकाओं पर इसका असर अधिक होता है।

वैशाली में बाल विवाह रोकथाम पर विधिक जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं को बताए गए कानूनी प्रावधान

उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित आयु से कम उम्र में विवाह कराना या उसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए।

कार्यक्रम में 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) और 15100 (निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि इन सेवाओं के माध्यम से पीड़ित बच्चों और महिलाओं को त्वरित सहायता, संरक्षण और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। विद्यालय के शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विधिक जागरूकता से ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। कार्यक्रम को सफल और उपयोगी बताया गया।

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