Bihar News : वैशाली में महिला ने युवक पर छेड़खानी, मारपीट और धमकी देने का लगाया आरोप, प्राथमिकी दर्ज
संवाददाता: राजेंद्र कुमार
शिवगंज, वैशाली (बिहार)।
बिहार के वैशाली जिले में बरांटी थाना क्षेत्र के शिवगंज गांव की रहने वाली 24 वर्षीय महिला ने गांव के ही एक युवक पर छेड़खानी करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर बरांटी थाने की पुलिस ने 24 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीड़िता पूजा कुमारी, पत्नी चंद्रशेखर सिंह, ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनके पति ड्राइवर का काम करते हैं। जब वह बाजार जाने के लिए घर से निकलती हैं, तो गांव का रहने वाला रंजन कुमार, पिता शत्रुघ्न राय उर्फ मुन्ना राय, उन्हें रास्ते में देखकर छेड़खानी करने का प्रयास करता है। आरोप है कि युवक ने उन्हें धमकी दी कि यदि वह उसके साथ नहीं रहेंगी, तो उनके पति की हत्या कर देगा।

महिला का आरोप है कि जब उनके पति काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते हैं, तो युवक उन्हें अकेला पाकर घर में घुस आता है और अपने साथ रहने का दबाव बनाता है। विरोध करने पर वह उनके साथ मारपीट करता है। पीड़िता के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में युवक के माता-पिता को भी जानकारी दी थी और अपने पति को भी पूरी बात बताई थी। इसके बावजूद युवक की हरकतें बंद नहीं हुईं।
रात 12:30 बजे घर में घुसने का आरोप
महिला ने अपने आवेदन में 18 अक्टूबर की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। रात करीब 12:30 बजे रंजन कुमार कथित तौर पर घर के पीछे से छत पर चढ़कर अंदर प्रवेश कर गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा।
पीड़िता के अनुसार, जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तो युवक वहां से भाग गया। उस समय उनके पति गाड़ी लेकर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। आरोप है कि भागते समय युवक ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने शोर मचाया, तो इसका अंजाम बुरा होगा।
महिला ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
पुलिस कर रही मामले की जांच
इस संबंध में बरांटी थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। मामले में आरोपी का पक्ष उपलब्ध नहीं है।