Breaking Newsउतरप्रदेशतीर ए नज़रदेश

जिले में 31 मई तक लागू होगी धारा 144, भ्रामक प्रचार पर रोक

 

मनोज कुमार राजौरिया : जिले में शासन ने कोविड-19 की रोकथाम व बचाव के लिए भौगोलिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक भीड़ को प्रतिबन्धित किये जाने एवं सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये है। इसके अतिरिक्त जनपद में डा. भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस 14 अप्रैल को, बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को एवं ईद-उल-फितर 25 मई को मनाया जाना है। जिसको देखते हुए जिले में असामाजिक व्यक्तियों व अराजकतत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय में गोपनीय सूचना के आधार पर निरोधक कदम उठाये गए है। एडीएम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आदेश का तामीला संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसे में परिस्थिति को देखते हुए एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 31 मई तक धारा-144 लागू की जाती है। जब तक कि इससे पूर्व इसे अपास्त न कर दिया जाये। उन्होंने बताया कि अवधि में यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया फेसबुक, ट्यूटर, वाटसएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृर्जित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को ठेस पहुंचे व कोविड-19 के सम्बन्ध में अस्पष्ट,भ्रामक सूचना का प्रसारण करने पर आपदा निवारण अधिनियम-2005 तथा महामारी अधिनियम-2005 के अंतर्गत कठोरतम क़ानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में लागू समस्त नियम यथावत प्रभावी रहेगें।

जनवाद टाइम्स

ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेल या व्यापार -उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, Agra News, Etawah News, Pratapgarh News, Meerut News, Ambedkernager News, Uttar Pradesh News, in Hindi Reports, Videos and Photos, Breaking News, Live Coverage of UP on Janvad Times.

Related Articles

Back to top button
जनवाद टाइम्स