रिपोर्ट विजय कुमार
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों का निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर शत्-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण (आॅथेन्टीकेशन) होना अनिवार्य है।
आधार प्रमाणीकरण हेतु लाभार्थी स्वयं अथवा अपने नजदीकी सी0एस0सी0/सहज जन सेवा केन्द्र/पंचायत सहायक से, बैंक पासबुक,आधार कार्ड एवं मोबाइल के साथ आधार प्रमाणीकरण (आॅथेन्टीकेशन) दिनांक 15.09.2022 तक करा ले, जिन लाभार्थियों द्वारा निराश्रित महिला पेंशन में आधार प्रमाणीकरण नही कराया जायेगा, शासन से निराश्रित महिला पेंशन का भुगतान रोके जाने कि दशा में लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी होगे। आधार प्रमाणीकरण (आॅथेन्टीकेशन) में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो जिला प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन में संम्पर्क कर आधार प्रमाणीकरण करा सकता है।