Breaking Newsउतरप्रदेशप्रयागराज

Prayagraj News :समस्त केबिल आपरेटर्स, वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग के स्वामी/संचालक राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वाद का करायें निस्तारण

रिपोर्ट विजय कुमार

प्र0सहायक आयुक्त, राज्य कर श्री अरविंद वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 तथा उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में वीडियो सीडी लाइब्रेरी/ चिप डाउनलोडिंग सेंटर्स संचालकों तथा केबिल टी0वी0 आपरेटरों पर समय पर दाखिल वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन हैं।

Prayagraj News :समस्त केबिल आपरेटर्स, वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग के स्वामी/संचालक राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वाद का करायें निस्तारणज्ञातव्य हो कि दिनांक 13 अगस्त, 2022 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का अयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवादी अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने समस्त केबिल आपरेटर्स, वीडियो सीडी लाइब्रेरी/ चिप डाउनलोडिंग स्वामी/संचालकों को सूचित करते हुए निर्देशित किया है कि वे दिनांक 13 अगस्त्, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वाद का निस्तारण कराते हुए अधिक से अधिक लाभ उठायें।

Related Articles

Back to top button
जनवाद टाइम्स