Etawah News : जनपद में दुकाने खोलने के लिये जिलाधिकारी ने नए नियम किए जारी

District Collector issued new rules to open shops in the district
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जनपद में दुकाने खोलने के लिये जिलाधिकारी ने नए नियम किए जारी

दिलीप कुमार इटावा । उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के बाद इटावा जिलाधिकारी महोदय ने दुकानें खोले जाने को लेकर आज नये नियम जारी कर दिये जिसमे सप्ताहंत में 2 दिवसीय(शनिवार व रविवार) को पूर्ण लॉक डाउन रखा जाएगा।

District Collector issued new rules to open shops in the district

इसके साथ साथ दुकानें खोलने के नए नियम लागू होने के बाद जिलाधिकारी जे बी सिंह ने जनपद में भी मार्केट की दुकाने खोलने के लिये नया रोस्टर जांरी किया। इस रोस्टर के अनुसार दुकानें दिनांक अनुसार निर्धारित साइड/तरफ ही खुलगी, आप दिनांक के अनुसार अपनी दुकानें खोलने के स्थिति जांच ले। अब से दुकान खोलने का समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया है।

उपजिलाधिकारी सदर सिंद्धार्थ ने बताया कि उक्त नए नियम 31 जुलाई तक जारी रहेगा। बाकी नियम पूर्वत की भांति ही बने रहेंगे।

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