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Bihar news महापौर से तय एजेंडे में नगर आयुक्त द्वारा छेड़ छाड़ को ले 10 सितंबर को तय नगर निगम बोर्ड की बैठक स्थगित

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

नगर निगम बोर्ड की 10 सितंबर को आहूत बैठक के एजेंडे में नगर आयुक्त द्वारा छेड़ छाड़ को लेकर महापौर गरिमा देवी सिकारिया के स्तर से उक्त बैठक स्थगित कर दिया है। महापौर द्वारा नगर आयुक्त को लिखे संबंधित पत्र में कहा है कि उनके द्वारा निर्धारित एजेंडे में नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा एक बार फिर से अनाधिकार छेड़ छाड़ कर के उनके द्वारा निर्धारित चार एजेंडों में नियम के विरुद्ध अपने स्तर से बड़ी खरीदारी एवं नई एजेंसी चयन आदि का छह एजेंडा और जोड़ दिया गया है। इसके कारण नगर निगम बोर्ड की उक्त बैठक को स्थगित करते हुए महापौर के द्वारा पूर्व निर्धारित सिर्फ चार एजेंडे पर ही आगामी 23 सितंबर को नगर निगम बोर्ड की बैठक आहूत करने की कार्रवाई का निर्देश दिया है।

Bihar news Municipal Corporation Board meeting scheduled for September 10 postponed due to Municipal Commissioner tampering with the agenda set by the Mayor

अपने उक्त पत्र की प्रति नगर विकास एवम आवास विभाग के प्रधान सचिव से लेकर जिलाधिकारी तक को नगर आयुक्त के स्तर से संबंधित स्वेच्छाचारिता का विस्तार से वर्णन किया है। महापौर श्रीमती सिकारिया ने अपने पत्र में लिखा है कि – बड़ी खेद के स्पष्ट करना है कि आपकी स्वेच्छाचारिता के कारण बेतिया नगर निगम के बोर्ड की बैठकों का विधि सम्मत व्यवस्था के तहत आयोजन और संचालन नहीं हो पा रहा है। इसका उदाहरण देकर उन्होंने नगर आयुक्त को लिखा है कि आप अवगत हैं कि विगत 20 जुलाई 2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित नगर निगम बोर्ड की बैठक आपकी असमर्थता जताने के कारण नहीं हो सकी। पुनः 13 अगस्त को निर्धारित बैठक आपके द्वारा अनाधिकार एजेंडा बढ़ा दिए जाने के कारण बोर्ड में निर्णय के आलोक में उक्त बैठक को स्थगित करना पड़ा और उसी बोर्ड की बैठक में ही लिए गए निर्णय के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व से निर्धारित चार एजेंडे पर ही बैठक करने हेतु पुनः17 अगस्त को निर्धारित बैठक आहूत करने में आपने असमर्थता जताते हुए बैठक आहूत नहीं होने दिया। इसके बाद अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पुनः उन्ही चार एजेंडों पर 10 सितंबर को बैठक बुलाने के लिए पत्र दिया गया। उक्त बैठक के लिए आपके स्तर से शनिवार दिनांक 7 सितंबर को प्राप्त पत्र में अपने स्तर से बड़ी खरीदारी, नई एजेंसी चयन आदि का छह एजेंडों को पुनः जोड़ कर स्वेच्छाचारिता की प्रकाष्ठा पार करने का कार्य किया गया है। जबकि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के 27अ(4) में स्पष्ट उल्लेख है कि महापौर/मुख्य पार्षद के निर्देशन में ही बैठक के लिए विचारणीय विषय तैयार किये जाएगें।

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इसको लेकर महापौर ने लिखा है कि पुनः निर्देशित किया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व से निर्धारित चार एजेंडे पर ही नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक आगामी 23 सितम्बर नगर निगम बोर्ड की आहूत करने की विहित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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जनवाद टाइम्स