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Bihar News सीसीए की धारा 03 के तहत 33 अपराधकर्मियों के विरूद्ध हुई कार्रवाई

संवाददाता मोहन सिंह बेतिया

लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु जिले के 33 आदतन अपराध कर्मियों के विरूद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-03 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना बदर कर दिया गया है। उक्त 33 अपराध कर्मी प्रतिदिन पूर्वाह्न 10.00 बजे से 11.00 बजे एवं अपराह्न 05.00-06.00 बजे के बीच संबंधित थाना में जाकर सदेह अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।Bihar News Action taken against 33 criminals under section 03 of CCA

बगहा थाना क्षेत्र के अपराधकर्मी मैनुद्दीन उर्फ मोईन को ठकराहां थाना में प्रतिदिन जाकर सदेह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी तरह विनय पाठक को पिपरासी थाना, नासीर मियां को रामनगर थाना, उमेश यादव को चिउटाहां थाना, चन्द्रभानु प्रसाद को वाल्मीकिनगर थाना, अरविन्द मिश्रा को भितहां थाना, मो0 आशीफ को पिपरासी थाना, अदया राम को गोबर्धना थाना, नीतीश कुमार को बथुअरिया थाना, भोला पासवान को ठकराहां थाना, संजय पटेल को नौरंगिया दोन थाना, राजू साह को ठकराहां थाना, शिव पटेल को भितहां थाना, गोलू पाठक को नदी थाना, सोनू चौधरी को पिपरासी थाना, सावन सिंह को वाल्मीकिनगर थाना, मनोज चौधरी को नौरंगिया थाना, सुनील कुशवाहा को भितहां थाना, नितेश पाण्डेय उर्फ बेचू पाण्डेय को पिपरासी थाना, कन्हैया धांगड़ को ठकराहां थाना, भीम यादव को चिउटाहां थाना, भोला गिरी को गोबर्धना थाना, साहिद मियां को बथुअरिया थाना, कन्हैया कुमार को मधुबनी थाना, शिबु मियां उर्फ सरफराज अहमद को नौरंगिया थाना, अजय ठाकुर को वाल्मीकिनगर थाना, नरेश पटेल को मधुबनी थाना, सुजीत कुमार को नदी थाना, विनोद सिंह को गोबर्धना थाना, दीपराज कुमार को मधुबनी थाना, अखिलेश राम को ठकराहां थाना एवं भगत मांझी को पिपरासी थाना में जाकर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।Bihar News Action taken against 33 criminals under section 03 of CCA

जिला दंडाधिकारी, दिनेश कुमार राय द्वारा उपरोक्त अपराधकर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से उक्त निर्धारित थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10ः00 बजे पूर्वा० से 11ः00 बजे पूर्वा० तथा संध्या में 05ः00 बजे से 06ः00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनांक- 25.05.2024 को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु प्रस्थान करेंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा संबंधित थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे एवं उसमें सभी अपराधकर्मी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

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जनवाद टाइम्स
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