रिपोर्ट विजय कुमार
मोटर अन्डरटेकिंग में नियोजित कर्मकारों (चालक, खलासी आदि) की सेवाशर्तो में नियमानुसार आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश स्तर पर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त, 2025 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में मोटर अन्डरटेंिकंग में नियोजित श्रमिकों यथा ड्राईवर, खलासी आदि को देय वेतन, कार्य के दिवस, अतिकाल कार्य के घण्टे, विश्राम के घण्टे , साप्ताहिक अवकाश, कार्य के घण्टे, विभाजित कार्य, प्रतिपूरक अवकाश एवं अन्य अवकाश आदि का व्यापक सर्वेक्षण/निरीक्षण कराया जा रहा है, जिससे मोटर अन्डरटेकिंग में नियोजित कर्मकारों की सेवा शर्तो में नियमानुसार आवश्यक सुधार लाये जाने के साथ-साथ उन्हे इस अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हितलाभों को दिलाया जा सके। इसके साथ ही अपंजीकृत अन्डरटेकिंग्स का चिन्हांकन कर उनका पंजीयन भी कराया जा रहा है, जिससे उनमें नियोजित कर्मकारों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारित सेवाशर्तो के अनुरूप अनुमन्य सुविधाओं एवं हितलाभ से आच्छादित कराया जा सके।
उपरोक्त अभियान के सफल संचालन हेतु प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ में संचालित मोटर अन्डरटेकिंग्स के सर्वेक्षण/निरीक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही मोटर ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स/सेवायोजकों तथा जिला परिवहन अधिकारियों से निरंतर समन्वय स्थापित करते हुये समय-समय पर बैठक भी आयोजित करायी जा रही है, जिसमें इस अधिनियम के प्राविधानों से अवगत कराते हुये अपंजीकृत अन्डरटेकिंग्स से पंजीयन कराये जाने एवं अभियान में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि परिवहन विभाग के वाहनों व अन्य सम्बद्ध वाहनों के सापेक्ष उक्त अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जाये।

उपरोक्त सम्बन्ध में जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एंव प्रतापगढ़ के मोटर अन्डरटेकिंग्स सेवायोजकों विशेषकर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन तथा स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पताल के सवायोजक जिनके द्वारा ड्राईवर व खलासी का नियोजन करते हुये वैन, बस, एम्बुलेन्स, ट्रक आदि का संचालन किया जा रहा है, से अनुरोध है कि उनके द्वारा अपने मोटर अन्डरटेकिंग के सापेक्ष उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अथवा नवीनीकरण शीघ्र-अतिशीघ्र करा लिया जाये। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीयन अथवा नवीनीकरण हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा विकसित सिंगल विंडों सिस्टम पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in ) के माध्यम से स्वतः ही कराया जा सकता है।