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अम्बेडकर नगर न्यूज उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील दार ने हटावाया कब्जा‌

संवाददाता पंकज कुमार

अम्बेडकरनगर जिले के तहसील आलापुर के जहांगीरगंज बाजार में न्यायालय में स्टे के बावजूद अवैध ढंग से विपक्षी द्वारा सटरिंग एवं गुमटी रखकर कब्जा कर लिया गया ।

अम्बेडकर नगर न्यूज उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील दार ने हटावाया कब्जा‌ज्ञात हो कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी गण के अधिवक्ता द्वारा तीन बार से अधिक हाईकोर्ट रीड दाखिल करने के बावजूद भी पुलिस अवैध कब्जा हटवाने में नाकाम रही ।जिसमें वादी गण के अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए जिसमें एसडीएम आलापुर द्वारा 8/12/2023 को यह आदेश हुआ कि गाटा संख्या 543 धमि/0.110हे0स्थित ग्राम जहांगीरगंज में से 0.013हे0भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया जाए एवं आदेश की एक प्रति तहसील दार आलापुर को इस आशय से प्रेषित की जाए की आवश्यक पुलिस बल लेकर अवैध सटरिंग/अल्वेस्टर हटवाएं तथा अवैध निर्माण को हटवाने में हुए व्यय की वसूली उ0प्र0राजस्व संघिता में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रतिवादी से करें ।

अम्बेडकर नगर न्यूज उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील दार ने हटावाया कब्जा‌उक्त आदेश होने के बावजूद तहसील आलापुर पदमेश श्रीवास्तव मौके पर पुलिस बल एवं अन्य बाजारवासियों के बीच अवैध कब्जा हटवाया गया जिसमें विपक्षी द्वारा थाना प्रभारी जहांगीरगंज को प्रार्थना पत्र देकर तहसील के ऊपर झूठी एवं असत्य आरोप लगा दिया गया। जिसमें उपस्थित कुछ लोगों ने इस आरोप को झूठा एवं असत्य बताया उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार आलापुर पदमेश श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर कब्जा हटवाने की कार्यवाही हुई है विपक्षी द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है।

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जनवाद टाइम्स