संवाददाता दिलीप कुमार
इटावा: प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों को मिलावट से बचाने के लिए ही खाद्य विभाग के द्वारा छापामार अभियान शुरु कराया है। इसी के तहत जांच के लिए संग्रहीत किए गए नमूने अमानक पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश ने 2.30 लाख के जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एडी पांडेय ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन के नेतृत्व में चलाए गए जांच अभियान के दौरान-
नील कमल ट्रेडर्स ब्राउन गंज से तेल का नमूना लिया गया था जांच में फैल होने पर 25 हजार का जुर्माना। कुलदीप कुमार अड्डा श्यामलाल की दुकान का तेल अमानक पाये जाने पर 30 हजार, अजय श्रीवास्तव गांधीनगर का पानी पाउच फैल होने पर 50 हजार। नाथूराम पोरवाल बसरेहर की दुकान की बूंदी, पर 25 हजार, संतोष कुमार रमाइन भरथना का खोवा फेल आने पर 50 हजार, पवन सिंह प्रेम नगर की दुकान का फैन पर 30 हजार के साथ ही प्रभात कुमार भरथना का तेल पर 10 हजार व सचिन कुमार गुप्ता की सैमई का नमूना फेल होने पर 30 हजार का जुर्माना सहित कुल 2.30 लाख जुर्माना की सजाएं सुनाई हैं।