Uttar Pradesh : औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ता 31 जुलाई तक करें बकाया बिल जमा और लें फिक्स्ड डिमांड चार्ज में छूट

औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ता 31 जुलाई तक करें बकाया बिल जमा और लें फिक्स्ड/डिमांड चार्ज में छूट
मनोज कुमार राजौरिया । ऊर्जा एवं अतरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बकाया जमा कर लाभ उठाने का अंतिम अवसर, अगस्त महीने में मिलेगा छूट का लाभ, लॉकडाउन से पड़े प्रभाव के कारण आत्मनिर्भर भारत पैकेज से मिले लाभ से एक माह के फिक्स्ड/डिमांड चार्ज में दी जा रही है छूट, निजी ट्यूबवेल उपभोक्ता 6 मासिक किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा वाली किसान आसान क़िस्त योजना में 31 जुलाई तक पंजीकरण करा योजना का लें लाभ।
औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ता ऊर्जा विभाग द्वारा एक महीने के फिक्स्ड/डिमांड चार्जेस में दी गई छूट का लाभ लेने के लिये 31 जुलाई तक बकाये का भुगतान कर लाभ उठायें। बकाया जमा करने पर अगस्त में इस लाभ की सुविधा दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ट्रांसमिशन व जनरेशन इकाइयों को राहत दी थी। जिसके बाद उनके द्वारा डिस्कॉम्स को आर्थिक सहायता दी गई। जिसका लाभ ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एक माह का फिक्स्ड/डिमांड चार्ज माफ कर दिया।
पहले यह योजना 30 जून तक के लिये शुरू की गई थी। बाद में औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की मांग पर इसे 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। जून तक का बकाया जमा करने पर अगस्त में आने वाले जुलाई माह के बिल में उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गये हैं। राहत का लाभ ऊर्जा विभाग द्वारा 1 KW से लेकर LMV-6, HV-2 औद्योगिक और LMV-2, HV-11, HV-12 वाणिज्यिक कनेक्शनों को मिलेगा।
निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 6 मासिक किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा वाली किसान आसान क़िस्त योजना के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
वर्तमान बिल के साथ किस्तें जमा कर 31 जनवरी तक के बिल पर लगे सरचार्ज से मुक्ति का यह अंतिम अवसर है। IndiaFightsCorona के दौरान किसान आसान क़िस्त योजना की फरवरी से जून तक किस्तें न जमा कर पाने वाले उपभोक्ता भी लाभार्थी बने रहेंगे।