Prayagraj News : मण्डलायुक्त के निर्देश पर कार्यों में लापरवाही एवं भ्रामक सूचना दिये जाने पर निलंबन

रिपोर्ट विजय कुमार
उप जिलाधिकारी सोरांव ने बताया है कि दिनांक 16.10.2021 को तहसील सोरांव में आयोजित समाधान दिवस में मण्डलायुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होकर श्री राम निवास पुत्र रामबली निवासी ग्राम लेहरा/मलाक चैधरी थाना व तहसील सोरांव के द्वारा गाटा संख्या 142 तथा गाटा संख्या 248 जो अनुसूचित जाति, खेतिहर मजूदरों के प्रयोगार्थ आवासीय एवं कृषि प्रयोजन हेतु पट्टा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत की गयी थी।
मण्डलायुक्त महोदय ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच के लिए अपर आयुक्त प्रथम, प्रयागराज मण्डल को नामित किया था।
अपर आयुक्त प्रथम द्वारा मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपनी जांच रिपोर्ट में लेखपाल मनोज कुमार तिवारी क्षेत्र लेहरा, तहसील सोरांव के द्वारा भ्रामक आख्या देने, उच्च अधिकारियों को गुमराह करने, शासन द्वारा संचालित आईजीआरएस एवं तहसील समाधान दिवस जैसे संदर्भ में गलत आख्या प्रस्तुत करने तथा शासन की मंशा के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया।
जांच आख्या के आधार पर मण्डलायुक्त महोदय के द्वारा सम्बंधित लेखपाल के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया था, जिसपर उप जिलाधिकारी सोरांव के द्वारा दोषी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।