रिपोर्ट विजय कुमार
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री नन्द किशोर याज्ञिक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन/कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे समस्त दिव्यांगजनों को आधार आथेन्टीकेशन (के0वाई0सी0) कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
आधार आथेन्टीकेशन (के0वाई0सी0) करने हेतु लाभार्थी द्वारा स्वयं या किसी साइबर कैफे के माध्यम सेे वेब-पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करते हुए ओ0टी0पी0 प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी दिव्यांग पेंशनर के आधार कार्ड व विभागीय डेटा बेस में कतिपय भिन्नताएॅ हैं जिसके कारण आॅथेन्टीकेशन प्रक्रिया पूर्ण नही हो रही है तो विभागीय डेटा बेस में युक्तियुक्त परिवर्तन कर आॅथेन्टीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
जनपद में दिव्यांग पेंशन/कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराना है कि स्वयं अथवा किसी साइबर कैफे से वेब-पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर मोबाइल रजिस्टर्ड करते हुए ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आधार आॅथेन्टीकेशन (के0वाई0सी0) दिनांक 15 सितम्बर, 2022 तक कराना सुनिश्चित करें।
आधार आॅथेन्टीकेशन (के0वाई0सी0) कराने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर अपनी बैंक पासबुक/आधार कार्ड की छाया प्रति मोबाइल नम्बर सहित विकास भवन में कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक आधार आॅथेन्टीकेशन (के0वाई0सी0) नहीं कराये जाने पर दिव्यांग पेंशन/कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त का लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा।