Etawah News: Action will be taken against vehicles making more noise than silencers
ब्यूरो संवाददाता
इटावा: उच्च न्यायालय के आदेश पर दोपहिया मोटरयानों स्वामियों और चालकों की ओर से साइलेंसर को परिवर्तित करने पर कार्रवाई होगी। इसमें उन वाहनों को शामिल किया जाएगा जिसमें निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से भी अधिक ध्वनि निकलती है। इसी क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ब्रजेश कुमार ने परिवहन कार्यालय पर वाहन डीलरों की बैठक बुला कर वाहन चालकों को जागरुक करने के निर्देश दिए।
निर्देश में कहा गया है कि वाहन खरीदने या सर्विस के लिये आने वाले वाहन चालकों को तेज ध्वनि वाले साइलेंसर प्रयोग न करने के लिये जागरुक करे। विभाग द्वारा अभियान चला कर तेज आवाज करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। वाहन में अलग से साइलेंसर लगवाने या मोडिफाइड करवाने पर 5000 रुपये जुर्माना और मानक से अधिक प्रदूषण करने के लिये 10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बार उल्लंघन पर छह माह की सजा अथवा पेनॉल्टी के अलावा न्यायालय की अवमानना के तहत भी कार्रवाई होगी। चेतावनी दी कि जो भी दोपहिया वाहन स्वामी परिवर्तित साइलेंसर लगाए हैं तत्काल उसे निकाल दें, नहीं तो वाहन स्वामी के साथ ही साइलेंसर विक्रेता भी कार्रवाई की जाएगी।