Bihar News-जिलाधिकारी ने द्वितीय अपील की सुनवाई की , 7 मामले निष्पादित

संवाददाता राजेन्द्र कुमार
वैशाली /हाजीपुर
जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की।द्वितीय अपील के तहत सात मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण कर दिया गया।
अधिकांश मामले भूमि एवं राजस्व, गलत बिजली बिल, नल जल योजना, इंदिरा आवास आदि से संबंधित रहे।बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अंदर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है।लोक शिकायत निवारण अधिनियम एक ऐसा कानून है, जो लोगों को सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतों के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है।यह सुनिश्चित करता है कि आम लोगों की शिकायतों को समय सीमा के भीतर और प्रभावी ढंग से सुना और हल किया जाए।किसी भी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में लाभ प्राप्त करने या लाभ प्राप्त करने में देरी या किसी सरकारी अधिकारी/ कर्मी द्वारा नियम कानून की अवहेलना के मामले में इस अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
सुनवाई के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों/ कार्यालयों के पदाधिकारी मौजूद रहे।