इलाहबाद हाई कोर्ट ने दिया डॉ कफील के रिहाई का आज आदेश

प्रयागराज संवाददाता । यूपी में विगत वर्ष गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन काण्ड में आरोपी डॉ कफील खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ साथ उनपर लगे रासुका(nsa) को रद्द कर दिया।
प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी(amu ) में दिसंबर 2019 में उनके द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम(caa )पर दिए गए भड़काऊ बयान के कारण रासुका(nsa) के तहत कार्रवाई करते हुए मुंबई में गिरफ्तार किया गया था।
अभी वह मथुरा जेल में बंद हैं। डॉ कफील ने रासुका(nsa) के तहत हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बीते माह 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया की डॉक्टर कफील की पेंडिंग याचिका पर 15 दिन के अंदर सुनवाई पूरी की जाए।
इसी के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तेजी से सुनवाई करते हुए आज उनके रिहाई का आदेश दिया। देखिए इसके बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट दूबारा जाती है या उन्हें रिहा करती है ।