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BiharNews बिजली आपूर्ति को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं : जिला पदाधिकारी

संवाददाता मोहन सिंह

बेतिया/ पश्चिमी चंपारण।
बिजली आपूर्ति सहित बिजली संबंधित अन्य विषयों को लेकर जिला पदाधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिजली आपूर्ति की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिजली आपूर्ति को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और बिजली आपूर्ति की समस्याओं का तत्परतापूर्वक समाधान करें।BiharNews Take necessary steps to maintain smooth power supply: District Officer

 

घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली के बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 462032 सक्रिय उपभोक्ता हैं। 349098 विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा।

उन्होंने बताया कि प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी इसमें ऊर्जा शुल्क (Energy Charge), फिक्सड चार्ज (Fixed Charge) और बिजली शुल्क (Electricity Duty) तीनों शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा, साथ ही उसी 1 यूनिट पर Electricity Duty लिया जाएगा एवं फिक्सड चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75 प्रतिशत दोनो में से जो अधिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किये जाने पर पूर्व की तरह आधिक्य भार शुल्क भारित होगा।

उन्होंने बताया कि मसिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप :-
अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है एवं उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है, तो Pro Rata आधार पर (125 X 40)/30 उनको वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई शुल्क देय नहीं होगा एवं शेष 33 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जायेगी।

अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है एवं उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है, तो Pro Rata आधार पर (125 X 25)/30 उनको वर्तमान विपत्र में 104 यूनिट पर कोई शुल्क देय नहीं होगा एवं शेष 21 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जायेगी।

उन्होंने बताया कि 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा देय होगी।BiharNews Take necessary steps to maintain smooth power supply: District Officer

 

पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रतिमाह खपत तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होगें। यद्यपि उपभोक्ताओं को अगले तीन वर्षों में 1.1 किलोवॉट सौर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें :- कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जायेगी एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जायेगा। तीन वर्ष के अन्दर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है- पूरे बिहार के लिए सार्वभौमिक योजना है।

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जनवाद टाइम्स