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संवाद जनवाद टाइम्स न्यूज

बाह: समाचार पत्र में एक जुलाई शुक्रवार के अंक में ” विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप ” खबर प्रकाशित की थी जिसमें इटावा के अड्डा करनपुरा निवासी महिला शबनम जिसकी ससुराल बाह के मोहल्ला जुलाहपुरी में है ने कोतवाली में अपने पति अकरम अंसारी, ससुर अली हसन, सास जरीना, ताऊ पप्पू अंसारी उर्फ निजामुद्दीन व दो ननद के खिलाफ शिकायत पत्र देकर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ 498 A, 323,504,506 व दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत कोतवाली इटावा में मुकदमा दर्ज किया था।

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समाचार पत्र के अंक में त्रुटिवश कोतवाली इटावा की जगह कोतवाली बाह छप गया था जिसके लिए समाचार पत्र खेद प्रकट करता है।

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