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जनपद प्रतापगढ़ बेरोजगार व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का उठाये लाभ-जिला विकास अधिकारी

संवाददाता गुलाबचंद चंद गौतम : जनपद प्रतापगढ़ बेरोजगार व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का उठाये लाभ-जिला विकास अधिकारी। जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते है। योजना हेतु परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु रूपये 2 लाख तथा सेवा/उद्योग हेतु अधिकतम रूपये 5 लाख तक रखा जायेगा। इस योजना हेतु अनुदान अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थी को

अनुदान ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रूपये 70000 (जो भी कम हो) एवं सामान्य लाभार्थी को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 50000 (जो भी कम हो) तक देय होगा। इस योजना हेतु लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष होगा। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। ग्रामीण अंचल के व्यक्तिगत का ऋण आवेदन ही स्वीकार्य किये जायेगें। योजना हेतु उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2 लाख से अधिक न हो। इस योजना हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया लाभार्थियों द्वारा आनलाईन भरे गये आवेदन पत्र, सीधे कार्यालय में प्राप्त कराये गये अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित ऋण प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जायेगें। प्राप्त होने वाली प्रार्थना पत्र को विकास खण्ड कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में प्राप्त होने की तिथि का उल्लेख कर दर्ज किया जायेगा। पहले प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र को पहले तथा बाद में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र को बाद में क्रमवार, तिथिवार सूचीबद्ध, पंजीकृत किया जायेगा। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अन्य किसी योजना यथा मुद्रा योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि अन्तर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नही होगें। इस योजना की अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों एवं जनपद में जिला विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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