Breaking Newsउतरप्रदेशकरियर & जॉब

Uttar Pradesh : 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

 

मनोज कुमार राजौरिया। 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में आज हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. आज ही से अभ्यर्थियों की जिलेवार काउंसलिंग होनी थी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल भर्ती पर रोक लग जाएगी. ये फैसला हाईकोर्ट ने आंसर शीट पर हुए विवाद को लेकर दिया है. जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने 69000 अध्यापक भर्ती पर रोक लगाई है. आज ही से अभ्यर्थियों की जिलेवार काउंसलिंग होनी थी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी थीं.

पूरी हो चुकी थी काउंसलिंग की तैयारी 
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आज से शुरू होनी थी. इसके लिए  सभी जिलों में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती पर स्टे लग गया है.

मेरिट लिस्ट में भी हुई थी देरी 
कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के कारण अधिकारियों को मेरिट लिस्‍ट जारी करने में भी देरी हुई थी. सोमवार को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होनी थी. उसी दिन कोर्ट ने फैसले की तारीख 3 जून तय की थी. सरकार ने भर्ती के लिए काउंसलिंग की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल इस पर रोक लग गई है

जनवाद टाइम्स

जनवाद टाइम्स – हिंदी का प्रमुख समाचार माध्यम, UP , बिहार और दिल्ली-एनसीआर की ताज़ा और निष्पक्ष खबरें। राजनीति, समाज, खेल और अर्थव्यवस्था पर गहन कवरेज

Related Articles

Back to top button
जनवाद टाइम्स