U.P. Unlock: यूपी में 1 जून से शर्तों के साथ मिलेगी लॉकडाउन से छूट

जनवाद ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में सरकार एक जून से लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ राहत देने जा रही है। हालांकि ये राहत सिर्फ उन ज़िलों को दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 600 से कम हैं, बाकी तमाम ज़िलों में पहले की ही तरह पाबंदियां जारी रहेंगी।
इन ज़िलों में अभी नहीं मिलेगी राहत
यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के उन ज़िलों में 1 जून से शर्तों के साथ लॉकडाउन में राहत दी जाएगी, जिनमें कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम हैं। ज़िले में अगर केस 600 भी हैं तो वहां राहत नहीं दी जाएगी। ऐसे में फिलहाल मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और गाज़ियाबाद जैसे ज़िलों को इस अनलॉक में राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा मुज़फ्फरनगर, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और जौनपुर जैसे ज़िलों में भी अभी राहत नहीं दी जाएगी।
जारी निर्देश में क्या खुला क्या बंद?
प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक को भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति।
सप्ताह में 5 दिन होगी वह शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी।
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।
सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।
सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।
अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी करिए ना किया।
समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।