प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से मिलेगा 50 लाख का बीमा

मनोज कुमार राजौरिया : भारत सरकार की ओर से कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों अथवा नॉन मेडिकल कर्मी, नियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, एजेंसी के माध्यम से लगे हुए निजी व्यक्ति जिन्हें सीधे संपर्क और देखभाल में रहने के कारण कोविड-19 संक्रमण होने से 28 मार्च से 90 दिनों के अंदर मृत्यु होने पर आश्रित को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख के बीमा धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। डीएम जेबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए जिले में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
उनके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के बाद क्लेम के सत्यापन संबंधी बीमारियों के सभी प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही बीमित के आश्रित को भुगतान भी उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा।