Prayagraj News :हज-2026 के लिए 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन, आवेदन के सम्बंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी

रिपोर्ट विजय कुमार
हज-2026 के आवेदन हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2025 से ऑनलाइन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है।
आवेदन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके अनुसार पासपोर्ट मशीन पठित होना चाहिए, हस्तलिखित मान्य नहीं होगा तथा आवेदन की अन्तिम तिथि 31.07.2025 या उससे पूर्व का हो, जिसकी वैद्यता तिथि 31.12.2026 तक होना अनिवार्य है।
हज-2026 हेतु सामान्य 40 दिवस की यात्रा के अतिक्ति छोटी 20 दिवसीय हज यात्रा हेतु आवेदन करने का विकल्प रखा गया है जिसमें कम सीटें उपलब्ध है एवं व्यय अधिक होने की सम्भावना है तथा ऐसा विकल्प चयनित करने वालों हेतु केवल सात (07) उड़ान स्थल निर्धारित है। (अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोच्चिन, दिल्ली, हैदराबाद व मुम्बई) सामान्य यात्रा हेतु निर्धारित शर्तें हज 2025 की भांति ही रहेंगी।
ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का प्रथम पृष्ठ, अन्तिम पृष्ठ, ऐडरेस प्रूफ, बैंक खाते का विवरण जिसमे कैसल्ड चेक अथवा बैंक पासबुक की प्रति भी आवदेनकर्ता को अपलोड करनी होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट https://www.hajcommittee.gov.in व उ0प्र0 राज्य हज समिति की वेबसाइट https://hajcommittee.up.gov.in पर उपलब्ध है। फार्म भरने से पूर्व इसका अवलोकन अवश्य कर लें।
हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने हज सत्र-2025 हेतु लखनऊ हवाई अड्डे से जाने वाले हज यात्रियों से रू0 3,37,350/- व दिल्ली से रू0 327,400/- की धनराशि कुल हज खर्च के रुप में जमा करायी गयी थी। हज-2026 हेतु अधिकतम 05 लोग एक साथ आवेदन कर सकते है परन्तु सभी आवेदनकर्ता एक ही श्रेणी का होना एवं स्वयं का मोबाइल नम्बर अंकित करना आवश्यक होगा। बिना मेहरम श्रेणी में 65 वर्ष व 65़ की महिलायें भी Ladies Without Mehram Category में आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन उपरान्त आवेदन फार्म का प्रिन्टआउट डाउनलोड करना होगा एवं उसे उ0प्र0 राज्य हज समिति को उपलब्ध कराना होगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री कृष्ण मुरारी ने जनपद के समस्त सम्बन्धित को सूचित किया है कि हज-2026 हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा-निर्देशों से अवगत होते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है।