Etawah News: High Court orders closure of 23 brick kilns of Etawah, know the name
ब्यूरो संवाददाता
इटावा: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी न लेने वाले इन ईंट भट्ठों को हाईकोर्ट ने सख्ती से बंद कराने का आदेश दिया है। बोर्ड की ओर से ऐसे भट्ठों को चिह्नित कर बंद करने की नोटिस जारी की जा रही है। अब तक पचास से अधिक भट्ठा संचालकों को नोटिस तामिल भी करा दी गई है। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वह किसी भी हाल में भट्ठा नहीं चलाएंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश से भट्ठा संचालकों की तो कमर टूटेगी ही निर्माण कार्य कराने वालों के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है।
तेजी से बढ़ता प्रदूषण चिंता का सबब बनता जा रहा है। लिहाजा प्रदूषण रोकने के लिए हर संभव उपाय अपनाए जा रहे हैं। नए पौधे लगाने के अलावा औद्योगिक संस्थाओं में भी प्रदूषण को कम करने वाले नई तकनीक के उपकरणों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है। ईंट भट्ठों के लिए भी वर्ष 2012 में ऐसी ही गाइड लाइन जारी की गई थी। इसमें साफ कहा गया था कि जो भी ईंट भट्ठा इस मानकों का पालन नहीं करता उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी भी इसमें मुख्य थी। बार-बार पत्र जारी कर विभाग की ओर से भट्ठा संचालकों को हिदायत दी जाती रही है।
संचालक कभी सरकार से राहत तो कभी कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत पा लेते थे। मगर अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वाले किसी भी ईंट भट्ठा का संचालन नहीं होने देना है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से ऐसे ईंट भट्ठों को चिह्नित कर नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।