संवाददाता-राजेन्द्र कुमार
वैशाली /राजापाकर ।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निर्देशानुसार छापामारी एवं बकायदार बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विक्षेपण हेतु जांच दल का गठन किया गया।
जिसमें सहायक विद्युत अभियंता विवेक कुमार, कनीय विघुत अभियंता मनीष कुमार, मानव बल सुबोध कुमार, धर्मेंद्र कुमार, धीरज कुमार सभी विद्युत आपूर्ति पर शाखा बसंतपुर शामिल थे।
उन सभी लोगों के द्वारा पार्वती देवी पति पत्थर माझी ग्राम अलीपुर मंझीपुर, थाना खोखा बुजुर्ग के घरेलू परिसर मैं पहुंचा तो पाया कि बकाया राशि 9091 के आधार पर उनके परिवार का विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया था।
उनके द्वारा मात्र ₹1हजार जमा किया गया था. परंतु उनके द्वारा चोरी से विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी. जिसके कारण नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ₹10दस हजार का छती पहुंची है . तथा उतना ही आर्थिक लाभ हुआ है।
दोनों मिलाकर कुल 18091 रुपए की राशि वसूल किया जाना है. उक्त व्यक्ति के द्वारा मीटर एवं तार का जप्ती भी नहीं करने दिया गया. एफआईआर लिखे जाने तक उपभोक्ता के द्वारा विद्युत संबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वैद्य दस्तावेज नहीं दिया गया।

उक्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिनिधि दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई.थाने में कांड संख्या 85/25 में घटना दर्ज की गई है।