Bihar news बच्चे प्यार के हकदार , प्रताड़ना के नहीं :- बाल कल्याण समिति
संवाददाता मोहन सिंह
दैनिक बेतिया समाचार पत्रों में नाबालिक बच्चे की बेरहमी से की गई पिटाई की साठी से छपी खबर का संज्ञान समिति द्वारा लिया गया है । प्राप्त सूचना अनुसार बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है तथा उसे गाँव मे भी कुछ ग्रामीणों द्वारा घुमाया गया । दुकानदार व उसके सहयोगियों द्वारा किया गया कार्य अमानवीय एवं असंवेदनशीलता का घोतक है तथा यह कृत्य बालहित के विरुद्ध है ।बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य कुमार , सदस्य अजय कुमार व चंदना लकड़ा ने बताया कि इस तरीके का कृत्य किशोर न्याय बालकों की देख – रेख और संरक्षण अधिनियम (2015) की धारा 74 व 75 का घोर उलंघन है । किसी भी कीमत पर नाबालिग बच्चों को सार्वजनिक रूप से उनकी पहचान को उजागर करना गैरकानूनी है तथा बच्चों के साथ मार पीट व क्रूरता पूर्ण ब्यवहार दंडनीय अपराध है । समिति द्वारा पत्र लिख कर नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई सह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय बेतिया को पीड़ित बालक को उसके माता पिता के साथ प्रस्तुत कराने की बात कही गई है । साथ ही अब तक की गई कार्यवाही यथा दर्ज प्राथमिकी व मेडिकल जाँच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने की भी बात कही गयी है ।
बाल कल्याण समिति का मानना है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें तथा बच्चों पर समुचित ध्यान दे । सामाजिक स्तर पर आम जन की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बैठक करते रहें तथा ऐसे कुंठित व विछिप्त प्रवित्ति के लोगों को चिन्हित कर पुलिस को सूचित करें ।