बिहार न्यूज़ : अररिया मनरेगा घोटाले की जांच में खुली भ्रष्ट अधिकारियों की पोल
संवाददाता : मंटू राय अररिया
अररिया पटना उच्च न्यायालय में एक अहम जनहित याचिका संख्या 9582/ 2021 गणपत कुमार मेहता बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार के दितीय खंड पीठ ने जिला पदाधिकारी अररिया को निर्देश दिया है कि जिले के भरगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जयनगर पंचायत में मनरेगा योजना में हुए घपला एवं कार्यो की जांच कर दोषी मुखिया एवं पदाधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें साथ-साथ यह भी निर्देश दिया गया कि 3 महीने के भीतर हो जानी चाहिए वादी गणपत कुमार मेहता के अधिवक्ता सीताराम प्रसाद ने यह जानकारी दी मैंने यह भी कहा कि स्मारक बनवाए से पहले भी मनरेगा मजदूर एवं वादी गणपत कुमार मेहता के द्वारा जिला प्रशासन व अन्य उच्च पदाधिकारी के इस बात की जानकारी दिया गया था लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जा रही थीl
अनतहत मामला उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के द्वारा लगाया गया बता दें कि मामला तब सामने आया जब उच्च न्यायालय के समक्ष एवं योगादंन चौपाल नामक मृतक व्यक्ति पिछले 2 वर्ष से मनरेगा में काम करते हुए पाया गया कुछ ना लाए में इसके अलावा भी कई योजनाओं में घोटाले की बात बताई गई जिसमें मनरेगा के तहत आवास लाभुकों को मिलने वाला पैसा भी भारी अनियमितता पाई गई कई कार्य मशीनों से करवा कर फर्जी तरीके से पैसा मनरेगा मजदूर के खाते में मनाया गया कहीं बिना कार्य किए ही पैसा उठाया गया उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद भी बिचौलिया एवं भ्रष्ट पदाधिकारियों में खलबली मच गई है