संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया/ पश्चिमी चंपारण।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि
1.भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 23/2025-ERS (Vol. II) दिनांक 24.06.2025 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का पत्रांक 2164 दिनांक 24.06.2025 द्वारा 01.07.2025 अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 का कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त कार्यक्रम के निमित्त आज दिनांक 01.08.2025 को जिलान्तर्गत सभी नौ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया गया है।

2.विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2025 से 26.07.2025 तक पात्र निर्वाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त किया गया है। जिलान्तर्गत विधान सभावार प्राप्त गणना प्रपत्रों की स्थिति संलग्न है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि पश्चिम चम्पारण जिला में कुल 27,60,990 निर्वाचकों में से 25,69,614 निर्वाचकों का गणना प्रपत्र प्राप्त किया गया है।
बीएलओ को शेष मतदाता नहीं मिले या बीएलओ को उनके गणना फार्म वापस नहीं मिले क्योंकि या तो वे :-
●दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतदाता बन गये हों, या
●अस्तित्व में नहीं थे, या
●जिन्होंने 25 जुलाई तक फार्म जमा नहीं किया था, या
●किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के इच्छुक नहीं है
3. प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर आज दिनांक 01.08.2025 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। जिलान्तर्गत विधान सभावार प्रारूप निर्वाचक सूची में निर्वाचकों की विवरणी संलग्न है :-
4. विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के क्रम में जिले में 1200 निर्वाचकों के आधार पर मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण किया गया है। इस क्रम में पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्रों की संख्या 2731 से बढकर 3156 हो गई है। नव सृजित सभी 425 मतदान केन्द्रों पर बीएलओ की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही उन्हें दिनांक 31.07.2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है।
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या युक्तिकरण के दौरान नये मतदान केन्द्रों का कुल संख्या युक्तिकरण के पश्चात मतदान केन्द्रों की कुल संख्या संलग्न है:-
5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार दिनांक 01.08.2025 से 01.09.2025 तक प्रारूप मतदाता सूची के विरूद्ध दावा/आपत्ति के अवधि को निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में कोई भी पात्र व्यक्ति जो निर्वाचक सूची में शामिल में होने से वंचित रह गया हो अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही अगर कोई अपात्र व्यक्ति प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल हो गया हो तो उसके विरूद्ध भी दावा/आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
6. इसके अतिरिक्त दिनांक 01.08.2025 से 01.09.2025 तक निर्धारित दावा/आपत्ति अवधि में अर्हता तिथि 01 अक्टुबर 2025 के आधार पर अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित किये जायेंगे।
7. दावा/आपत्ति निम्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जायेगा :-
क्र० प्रपत्र प्रपत्र का विषय अभ्युक्ति
1 प्रपत्र-6 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्रपत्र 6 के साथ Annexure D में घोषणा पत्र एवं वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2 प्रपत्र-7 निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित किये जाने हेतु –
3 प्रपत्र-8 निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट में संषोधन, स्थानान्तरण, ईपिक निर्माण एवं pwd चिन्हित के लिए आवेदन वैसे मामले जहां निर्वाचक का निवास स्थान अन्य राज्य से बिहार में स्थानान्तरित होता है, ऐसे सभी मामलों में प्ररूप 8 के साथ Annexure D में घोषणा पत्र एवं वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 (राज्य के बाहर से स्थानांतरण हेतु) के साथ एनेक्चर-D में घोषणा पत्र एवं वर्णित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।
9. दावा/आपत्ति अवधि में विशेष कैम्प का आयोजन- आम नागरिकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 01.08.2025 से 01.09.2025 तक दावा/आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों के मिशन मोड में निष्पादन हेतु जिलान्तर्गत सभी प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालयों (नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम) में दिनांक 02.08.2025 से 01.09.2025 तक प्रत्येक दिन (सोमवार से रविवार तक लगातार) 10ः00 बजे पूर्वा० से 05ः00 बजे अप० तक विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
10. दावों और आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन :-
●ERO साप्ताहिक आधार पर राजनीतिक दलों के साथ दावों और आपत्तियों की सूची साझा करेंगे। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबासाईट पर भी डाली जायेगी ताकि आम नागरिक भी सूची देख सके और यदि कोई आपत्ति हो तो संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास दर्ज करा सकें।
11. दावा-आपत्ति पर निर्णय
●भौतिक सत्यापन, दस्तावेजीकरण या अन्य आधार पर, ERO/AEROप्रस्तावित निर्वाचकों को अंतिम सूची में शामिल करने का निर्णय लेंगे।
12. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील
●प्रथम अपील-ERO के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(क)-सह-पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है।
द्वितीय अपील – यदि अपीलकर्ता असंतुष्ट रहता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ख)-सह-पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अनुसार, डीएम के आदेश के 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है।